राकेश अस्थाना को HC से राहत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज

Updated : Oct 12, 2021 13:02
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Editorji News Desk

दिल्ली पुलिस कमिश्नर के तौर पर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) की नियुक्ति को चुनौती देनेवाली याचिका खारिज हो गई है. मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक NGO की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया. जिसमें गुजरात कैडर के आइपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के एक्सटेंशन को चुनौती दी गई थी.

NGO सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की इस याचिका में रिटायरमेंट से ऐन पहले राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त करने को नियमों का उल्लंघन बताया गया और उनकी नियुक्ति रद्द करने की अपील की गई. साथ ही कहा गया कि दिल्ली पुलिस के आयुक्त की नियुक्ति जैसे अहम मामले में UPSC ने पैनल भी नहीं बनाया. इसके अलावा तय न्यूनतम कार्यकाल दो साल होने के नियम की भी अनदेखी की गई है.

इससे पहले HC ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. सरकार का कहना है कि उनकी ओर से तबादले और नियुक्ति के लिए तय सभी नियमों का पालन किया गया है.

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Rakesh AsthanaDelhi Police CommissionerHigh Court

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