सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में केरल सरकार (Kerala Government) की तरफ से बकरीद (Bakrid) के चलते दी गई छूट पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई. ढील देने के केरल सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका (Petition) दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने केरल में बकरीद मनाने पर फिलहाल किसी तरह की रोक नहीं लगाई है, न ही किसी तरह का आदेश पारित किया है. साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर केरल सरकार से जवाब मांगा है. मंगलवार को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी.
बता दें कि केरल में लॉकडाउन में ये छूट ऐसे समय में दी जा रही है जब राज्य में कोरोना के मामलों और पॉजिटिविटी रेट में वृद्धि देखी जा रही है. रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने केरल सरकार की आलोचना की थी और सरकार के फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी थी.