भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मुंबई के बॉम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक (Bombay Mercantile Co-operative Bank) पर नियमों के उल्लघंन को लेकर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया (penalty of Rs 50 lakh ) है. RBI ने एक बयान जारी कर कहा है कि यह उल्लंघन भारतीय रिजर्व बैंक के जमा पर ब्याज दर के नियमों से संबंधित है. वहीं RBI ने अपने ग्राहक को KYC मानदंडों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए अकोला जिला में स्थित केंद्रीय सहकारी बैंक लि. पर भी दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट में पाया गया कि बैंक संदिग्ध लेनदेन की प्रभावी पहचान और निगरानी के हिस्से के रूप में अलर्ट के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करने में विफल रहा है. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया.
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