रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने रिकरिंग कार्ड पेमेंट को लेकर बैंकों को बड़ी राहत दी है. RBI ने एडीशनल ऑथेन्टिकेशन की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है. नया नियम जिसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाना था, उसके तहत Recurring transactions जैसे फोन बिल, कार्ड बिल, OTT बिल, बिजली-पानी बिल वगैरह के लिए कस्टमर को एडीशनल ऑथेन्टिकेशन (Additional authentication) की जरूरत होती.
शुरुआत में इस नियम को 2,000 रुपये तक के Recurring transactions के लिए लागू करने की योजना थी लेकिन stakeholders की गुजारिश पर RBI ने दिसंबर में इस लीमिट को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया. पर 5000 के उपर के ट्रांजैक्शन के लिए OTP की जरूरत होगी जिसमें अब छूट दी गई है. आपको बता दें कि यह नियम बैंकों के अलावा मोबाइल पेमेंट वॉलेट्स और UPI बेस्ड पेमेंट को सक्षम बनाने वाले साधनों पर भी लागू होगा.