RBI ने बदले नियम, लॉकर से चोरी हुई तो बैंक को देना होगा 100 गुना हर्जाना

Updated : Aug 19, 2021 14:39
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Editorji News Desk

बैंकों के लॉकर्स (Bank Lockers) में आप अपनी बेशकीमती चीजें रखते हैं...जिसकी सुरक्षा की चिंता अक्सर होती रहती है लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है...जिससे आपकी चिंता दूर हो सकती है. नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर बैंक में आग लगती है, चोरी होती है, बिल्डिंग गिर जाती है या फिर किसी बैंक कर्मचारी द्वारा भी तरह का फर्जीवाड़ा होता है तो इस सूरत में बैंक को ग्राहकों को उनके लॉकर की वार्षिक किराए का 100 गुना जुर्माना देना होगा.

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इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि यदि कोई ग्राहक बैंक को सालाना 10 हजार किराया देता है तो नुकसान की स्थिति में बैंक को उसे 10 लाख रुपया मुआवजा देना होगा. हालांकि नई गाइडलाइन (New Guideline) में ये भी साफ किया गया है कि अगर प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, तूफान आदि से नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई नहीं होगी. इसके अलावा अगर ग्राहक की ओर से लगातार तीन सालों तक लॉकर के लिए किराए का भुगतान नहीं होता है तो बैंक उसका लॉकर खोल सकता है. RBI के नए नियम अगले साल यानी 1 जनवरी, 2022 से लागू हो जाएंगे

New guidelinesBankingbank locker

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