Tribunal Reforms Bill: लोकसभा के बाद अब राज्यसभा (Rajya Sabha) में भी ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 पास हो गया है. इसी के साथ अब देश में 9 ट्रिब्यूनल खत्म हो जाएंगे. सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने इस विधेयक (Bill) को राज्यसभा में पेश किया और विपक्ष (opposition) की तरफ से हंगामा होने पर इस बिल को भी ध्वनिमत से पास करा दिया गया. चर्चा के दौरान सरकार का न्याय व्यवस्था को नजरअंदाज करने के विपक्ष के आरोपों को वित्तमंत्री ने खारिज करते हुए कहा कि सरकार न्यायपालिका की स्वतंत्रता में पूरा यकीन रखती है. साथ ही इस बात से भी इनकार किया कि इस बिल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार किया गया है.
इस बिल के जरिए सिनेमैटोग्राफ एक्ट 1952, कस्टम्स एक्ट 1962, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999 और प्लांट वैरायटीज व फार्मर्स राइट एक्ट 2001 समेत कई अन्य कानूनों में सुधार किया जाएगा. बिल में कहा गया है कि पिछले तीन साल के दौरान इनका विश्लेषण किया गया, इनसे मिले आंकड़े दिखाते हैं कि ये ट्रिब्यूनल्स न्याय प्रक्रिया में किसी तरह की तेजी नहीं ला रहे थे बल्कि खर्च बढ़ा रहे थे.
बता दें कि सरकार ने ट्रिब्यूनल्स के रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया साल 2015 में ही शुरू कर दी थी, पहले चरण में ऐसे ट्रिब्यूनल्स को खत्म किया गया था जो जरूरी नहीं थे.