पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी तरह के एक अनूठे मामले में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा कि फर्स्ट कजिन यानी चाचा, मामा, ताऊ और मौसी के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते, ये गैरकानूनी है. कोर्ट ने ये बात एक लड़के की उस याचिका पर कही जो अपनी चचेरी बहन के साथ लिव इन में रह रहा है. लड़की 17 साल की है और वो लड़के के चाचा की बेटी है. कोर्ट ने याचिका में शामिल उस तर्क को भी नकार दिया जिसमें लड़की के 18 साल की हो जाने के बाद मर्जी से शादी करने की बात कही गई है. बता दें कि लड़की और युवक के पिता सगे भाई हैं. इसलिए लड़की के परिजनों ने भी इस मामले में एक FIR दर्ज करा रखी है.