पॉल्यूशन इफेक्ट: दिल्ली समेत पूरे NCR में पटाखों पर बैन, NGT का फैसला

Updated : Nov 09, 2020 12:43
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Editorji News Desk

दीपावली से ठीक पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने बड़ा आदेश जारी किया है. जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए पटाखों की बिक्री और चलाने पर बैन लगा दिया गया है. ये आदेश सोमवार आधी रात से 30 नवंबर तक लागू होगा. NGT के इस आदेश के साथ ही दिल्ली सहित गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इसके अलावा उन सभी शहरों में पटाखों पर बैन रहेगा, जहां पिछले साल के आंकड़ों की तुलना में इस नवंबर में औसत एक्यूआई खराब या खतरनाक स्तर पर होगा. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि जिन शहरों में पिछले साल नवंबर की तुलना में इस नवंबर में एक्यूआई का स्तर माडरेट या ठीक स्तर पर है, वहां केवल ग्रीन पटाखे बेचे जाएंगे. पटाखों का उपयोग दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे के लिए होगा. इसके अलावा किसी और दिन पटाखे नहीं चलाए जाएंगे.

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