आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर को कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोचर को ये राहत आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट से मिली है. हालांकि कोचर कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़ कर नहीं जा सकतीं. इसके अलावा उन्हें पांच लाख रूपये का निजी मुचलका भी भरना होगा. यह मामला आईसीआईआई बैंक से 1,875 करोड़ रुपये का ऋण आवंटित करने में किए गए भ्रष्टाचार से जुड़ा है. मामले में चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के वेणुगोपाल धूत भी जांच के दायरे में हैं.