सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं, इलाहाबाद HC का अहम फैसला

Updated : Oct 31, 2020 00:21
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Editorji News Desk

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म परिवर्तन पर एक अहम फैसला दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म बदलना वैध नहीं है. कोर्ट ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए ये बात कही और समरीन को राहत देने से इनकार कर दिया. दरअसल मुजफ्फरनगर की समरीन ने हिंदू लड़के से शादी की थी और इसके लिए हिंदू धर्म भी अपनाया था. लेकिन दोनों के ही परिवार वाले शादी के खिलाफ थे. लिहाजा इस कपल ने हाईकोर्ट का रुख किया और अपने शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में घरवालों के हस्तक्षेप के खिलाफ अदालत से गुहार लगाई. लेकिन, हाईकोर्ट ने याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उसे खारिज दिया है. हालांकि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कहा है कि वो शहर के मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होकर अपना बयान दर्ज कराएं. 

 

 

इनकारशादीलवजिहादधर्महाईकोर्ट का आदेश

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