निजी इस्तेमाल के लिए विदेश से मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% IGST लेना अवैध: दिल्ली HC

Updated : May 21, 2021 20:05
|
Editorji News Desk

विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ( Oxygen Concentrator bought from Abroad) पर अब IGST यानि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इससे जुड़े केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल (Personal Use) के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की दर से IGST वसूलने की बात कही गयी थी. 

आपको बता दें कि एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता को यह लिखित में देना होगा कि इसका सिर्फ निजी इस्तेमाल ही होगा. दरअसल वित्त मंत्रालय ने 1 मई को विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर उसपर 12% IGST लेने की बात कही थी. 

 

IllegalOxygen ConcentratorsGSTDelhi High Court

Recommended For You

editorji | भारत

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा! कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से पांच लोगों की मौत

editorji | भारत

Arvind Kejriwal Arrest: CM केजरीवाल के मामले में दिल्ली HC का CBI को नोटिस, कब होगी अगली सुनवाई?

editorji | भारत

Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO

editorji | भारत

Paris 2024 Olympics: PM मोदी ने खिलाड़ियों से की बात, दिया ये खास मंत्र

editorji | भारत

Amritpal Singh: अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा, कैसी है पंजाब पुलिस की तैयारी?