विदेशों से निजी इस्तेमाल के लिए मंगाए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ( Oxygen Concentrator bought from Abroad) पर अब IGST यानि इंटिग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स नहीं लगेगा. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इससे जुड़े केंद्र सरकार के उस आदेश को अवैध करार दिया है, जिसमें निजी इस्तेमाल (Personal Use) के लिए मंगाए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर 12% की दर से IGST वसूलने की बात कही गयी थी.
आपको बता दें कि एक 85 साल की बुजुर्ग महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है. साथ ही अदालत ने कहा है कि उपभोक्ता को यह लिखित में देना होगा कि इसका सिर्फ निजी इस्तेमाल ही होगा. दरअसल वित्त मंत्रालय ने 1 मई को विदेशों से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने पर उसपर 12% IGST लेने की बात कही थी.