नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स में कोई राहत नहीं है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में किसी भी तरह के बदलाव की घोषणा नहीं की है. हालांकि वित्त मंत्री ने सीनियर सिटीजन्स को ज़रूर राहत दी है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि 75 साल से ऊपर वालों को ITR नहीं भरना पड़ेगा.यानि की वो लोग जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और जिनकी आय का स्त्रोत पेंशन और ब्याज़ है,उन्हें अब ITR फाइल नहीं करना पड़ेगा.