निर्भया रेप केस में दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है. साथ ही इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वो इसमें दखल नहीं देगा. मुकेश सिंह ने राष्ट्रपति की ओर से खारिज की गई दया याचिका को चुनौती दी थी. इसके बदले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राष्ट्रपति ने याचिका खारिज की है तो सारे कागजात देखकर की होगी. वहीं दूसरी ओर निर्भया की मां आशा देवी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. बता दें कि तिहाड़ जेल में 1 फरवरी की सुबह 6 बजे निर्भया के दोषियों को फांसी दी जाएगी.