मोबाइल मैसेजिंग सर्विस WhatsApp ने भारत सरकार के आईटी नियमों के खिलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. इस पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. केंद्र की ओर से हाईकोर्ट को बताया गया है कि व्हाट्सएप विदेशी कमर्शियल इकाई है. कंपनी का भारत में व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है. ऐसे में विदेशी कंपनियों के पास भारतीय कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने की क्षमता नहीं है.
केंद्र ने इस याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट से इसे खारिज करने की अपील भी की.
बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहां नए आईटी नियमों को यूजर्स की प्राइवेसी का हनन बता चुकी है. तो वहीं, सरकार का इसके पीछे तर्क है कि वे इसके जरिए फेक मैसेज के सोर्स का पता लगाना चाहती है.