नेशनल मेडिकल कमिशन बिल सोमवार को लोकसभा में पास हो गया. हालांकि इसे लेकर विपक्ष और डॉक्टर विरोध कर रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार की कोशिश इसको पास करवा कानून बनाने की है.
क्या है इस बिल में आइए समझते हैं.
\\\ मेडिकल एजुकेशन व्यवस्था को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना
\\\ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) बनाना
\\\ NMC को मेडिकल शिक्षा और सेवाओं से संबंधित सभी नीतियां बनाने का अधिकार होगा
\\\ NMC में 29 सदस्य होंगे, जिसमें 20 नॉमिनेशन और 9 चुनाव के जरिए आएंगे
\\\ बिल पास होने बाद मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए सिर्फ एक परीक्षा ली जाएगी
\\\ MBBS पास कर चुके डॉक्टरों को प्रैक्टिस के लिए एग्जिट टेस्ट देना होगा
\\\ अभी केवल विदेश से पढ़ कर आए डॉक्टर ही इस तरह का टेस्ट देते हैं
\\\ ब्रिज कोर्स का प्रावधान जिसे कर आयुर्वेद, होम्योपेथी के डॉक्टर भी एलोपेथी इलाज कर सकेंगे
\\\ एमबीबीएस और पीजी कोर्सेज में 50 फीसदी सीटों के लिए फीस के नियंत्रण का भी प्रावधान
\\\ विपक्ष के साथ साथ देशभर में हजारों डॉक्टर भी बिल के विरोध में