नारदा स्टिंग मामले (Narada sting case) में गिरफ्तार चारों TMC नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने दो लाख रुपये के निजी बांड पर अंतरिम जमानत (interim bail)दे दी है. साथ ही ये शर्त भी रखी है कि ये लोग नारद मामले पर लंबित मुकदमे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस (press conference) या मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे. इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जांच में शामिल होंगे और एजेंसी का पूरा सहयोग करेंगे. इससे पहले ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई से इनकार कर दिया था. इस केस में जिन नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी उसमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोवन चटर्जी का नाम शामिल है.
बता दें कि CBI ने 17 मई को नारद स्टिंग मामले में इन चारों को गिरफ्तार किया था, हालांकि CBI अदालत ने उसी दिन इन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दी थी.