मुंबई: बॉम्बे HC ने ताजिया जुलूस की दी अनुमति, सिर्फ 5 लोग होंगे शामिल

Updated : Aug 28, 2020 22:30
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Editorji News Desk

बाम्बे हाईकोई ने मुहर्रम में ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति प्रदान की है. साथ ही ये भी आदेश दिया है कि इस जुलूस में 5 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. जस्टिस एस जे काठावाला और जस्टिस माधव जामदार ने स्थानीय शिया संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद इजाजत दे दी. याचिका में कोविड-19 महामारी के बीच सांकेतिक रूप से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी. हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए जुलूस निकालने के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने का भी निर्देश दिया है. राज्य सरकार और याचिकाकर्ता ऑल इंडिया इदारा-ए-तहाफुज-ए-हुसैनियत शुक्रवार को एक समझौते पर पहुंचे और अदालत को इसकी जानकारी दी. जिसके आधार पर अदालत ने जुलूस निकालने की अनुमति दे दी. कोर्ट के आदेश के अनुसार शिया मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को 30 अगस्त शाम साढ़े चार बजे से साढ़े पांच बजे के बीच पहले से तय किसी एक मार्ग पर केवल ट्रक पर जुलूस निकालने की अनुमति होगी. पैदल जुलूस की इजाजत नहीं है.

मुहर्रमबॉम्बे हाईकोई

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