चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के ऐलान के बाद सरकार ने इसकी अधिकतम उम्र सीमा के लिए सेना के नियमों में संशोधन किया है. नए नियम के तहत अधिकतम उम्र सीमा अब 65 साल होगी. रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सैन्य नियमावली, 1954 में बदलाव किए गए हैं. इससे पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट समिति ने मंगलवार को ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए सीडीएस के पद के सृजन को मंजूरी दी थी. जो तीनों सेनाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के तौर पर काम करेंगे. नियमों के अनुसार सैन्य प्रमुख अधिकतम तीन साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले आए, सेवा कर सकते हैं.