2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने को लेकर छूट मिल गई है. मंगलवार को मुंबई में एनआईए की एक विशेष अदालत ने ये छूट दी है लेकिन कहा कि जब भी जरूरत पड़ेगी, उन्हें अदालत में हाजिर होना होगा. दरअसल, इससे पहले प्रज्ञा के वकील ने अर्जी लगाई थी कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों की वजह से सांसद को नियमित रूप से कोर्ट आने में दिक्कत होती है. अदालत ने इसी दलील को मानते हुए उन्हें कोर्ट आने से छूट दे दी. पिछले साल मार्च में कोरोना और लॉकडाउन लगने के कारण मामले की सुनवाई रूक गई थी. पिछले महीने NIA की विशेष अदालत ने सुनवाई फिर से शुरू की और अबतक 400 में से करीब 140 गवाहों से जिरह की जा चुकी है.