'पोर्नोग्राफी' को बढ़ावा देता है TikTok, बैन करो: मद्रास हाईकोर्ट

Updated : Apr 04, 2019 18:05
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Editorji News Desk
मद्रास हाईकोर्ट ने पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप TikTok पर बैन लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश दिए है. साथ ही मीडिया को भी इस ऐप से बनाए गए वीडियो का प्रसारण न करने के लिए कहा गया है. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने ऐप के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये ऐप 'पोर्नोग्राफी' को बढ़ावा दे रहा है. बाल शोषण, अश्लील साहित्य, सांस्कृतिक गिरावट का हवाला देते हुए इस ऐप पर बैन लगाने की मांग की गई है. बता दें कि इस समय भारत में लोकप्रिय चीनी TikTok ऐप के 5.4 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं.
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