दिल्ली में NSA के तहत अब बिना दलील हिरासत में रख सकती है पुलिस

Updated : Jan 18, 2020 12:38
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Editorji News Desk

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस कमिश्नर को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत अधिकार दिया है कि, वो किसी को भी हिरासत में ले सकते हैं. रासुका के तहत प्रशासन को जिस पर भी शक हो कि वो कानून व्यवस्था या सुरक्षा के लिए खतरा है उसको हिरासत में लिया जा सकता है. LG ऑफिस से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार है. इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने केंद्र सरकार को खुश करने के लिए ऐसा किया है. उन्होंने कहा कि NSA में पुलिस किसी को भी बिना किसी वकील, अपील या दलील के 1 साल तक हिरासत में रख सकती है. भले ही वो मासूम ही क्यों ने हो. वहीं दिल्ली पुलिस ने इसे रुटीन प्रक्रिया बताया है. बता दें कि ये नोटिफिकेशन तब आया है जब दिल्ली में CAA-NRC के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं.

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