कर्नाटक HC का निर्देश- क्या कावेरी कॉलिंग को सरकारी परियोजना बता कर पैसे लिए गए, राज्य करे जांच

Updated : Mar 11, 2021 23:11
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Editorji News Desk

सद्गुरु जग्गी वासुदेव की अध्यक्षता वाली ईशा फाउंडेशन के कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को मौखिक निर्देश दिया कि वो पूछताछ करे कि क्या कावेरी कॉलिंग परियोजना को राज्य सरकार की पहल के तौर पर पेश करके कोई पैसा इकट्ठा किया गया है. दरअसल 2019 में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया था कि ईशा फाउंडेशन ने कावेरी कॉलिंग को कर्नाटक सरकार की परियोजना के रूप में पेश करके जनता से 10,626 करोड़ रुपये इकट्ठा किए थे. इस पर कर्नाटक सरकार ने कोर्ट से कहा कि कावेरी कॉलिंग ईशा फाउंडेशन की परियोजना है और सरकार न तो प्रोजेक्ट की फंडिंग कर रही है और न ही कोई जमीन उपलब्ध करा रही है. वहीं इन आरोपों पर कावेरी कॉलिंग की तरफ से पेश वकील ने कहा कि ये सरकार की पहल नहीं है. ये ईशा आउटरीच की पहल है और पौधे किसानों की जमीन पर लगाए जा रहे हैं न कि सरकारी जमीन पर.

कर्नाटक सरकारहाईकोर्ट का आदेशकर्नाटक

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