INX Media case: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram) के बेटे कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) को INX मीडिया केस में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से राहत मिली है. कोर्ट ने उन्हें 25 अक्टूबर से 21 नवंबर तक विदेश (abroad) जाने की सशर्त इजाजत दी है. कार्ति को पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को 1 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.
सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने चिदंबरम के विदेश जाने की याचिका का यह कहकर विरोध किया कि कार्ति चिदंबरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे. वे पूछताछ के लिए जारी समन पर पेश नहीं हो रहे. कोर्ट ने कहा कि इस पहलू पर आगे विचार होगा.
दरअसल कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस सौदे से संबंधित आपराधिक मामलों में CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच का सामना कर रहे हैं. उनके खिलाफ INX मीडिया मामले में विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड यानी Foreign Investment Promotion Board की मंजूरी से संबंधित एक मामले सहित कई आपराधिक मामलों में जांच चल रही है.
ये भी पढ़ें| UP Election: प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, बोलीं- जीते तो होगा 10 लाख तक का मुफ्त सरकारी इलाज