आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को हिरासत मिलेगी या जेल इस याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी. सोमवार को शीर्ष अदालत ने कहा था कि चिदंबरम को गुरुवार तक तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाए. न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर कहा था कि गुरुवार की जगह मंगलवार को ही सुनवाई हो. दोनों पक्षों की ओर से चली बहस के बाद चिंदबरम को उस समय आंशिक राहत मिली जब कोर्ट ने आदेश दिया कि फिलहाल चिंदबरम को तिहाड़ जेल ना भेजा जाए. गौरतलब है कि चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल ने चिंदबरम को घर में ही हिरासत में रखने की पेशकश की थी.