कोरोना के कहर के बीच हजारों लोगों को बीमा (Insurance) होने के बावजूद उसके क्लेम के लिए भटकना पड़ रहा है. ऐसे में भारतीय बीमा विनियामक ( IRDAI) ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 से जुड़े सभी कैशलेस इलाज (cashless COVID-19 treatment claims) के क्लेम को आवेदन मिलने के एक घंटे के अंदर मंजूर करें. IRDAI ने हाल ही में इसको लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कोविड-19 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स के मानकों का जिक्र है.
बीमा विनियामक ने ये निर्देश दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अधिकतम 30 से 60 मिनट के अंदर बीमाकर्ता कंपनियां कैशलैस ट्रीटमेंट को स्वीकृति प्रदान करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को इसका लाभ मिल सके और किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी देने में भी कोई देरी नहीं हो.