पाकिस्तान की अदालत से एक बड़ी रोचक खबर सामने आई है.पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक शख्स को अपनी बच्ची को अस्वीकार करने और अपनी पूर्व पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाने के लिए 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई गई है.
‘डॉन’ अखबार ने सोमवार को एक रिपोर्ट में कहा कि एडीशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शहनाज बोह्यो ने फरीद कादिर को अपनी बच्ची के पेरेंटहूड को रिजेक्ट करने और पूर्व पत्नी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के अपराध का दोषी ठहराया है.आपको बता दें कि आदेश में साफतौर पर कहा गया,' जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, उसे 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी.
आगे कोर्ट ने ये भी फैसला सुनाया कि दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी की ओर से कोर्ट में पेश किए गए कोई भी साक्ष्य अदालत में स्वीकार्य नहीं किए जाएंगे. रिपोर्टस के मुताबिक आरोपी फरीद कादिर की पूर्व पत्नी ने अदालत में शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि उनकी शादी फरवरी 2015 में हुई थी.
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