आपको 31 मार्च 2023 तक अपने पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करना होगा.अगर आपने ऐसा नहीं किया आपका पैन बेकार हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax department) ने एक पब्लिक एडवाइजरी में कहा कि अब इसमें देर न करें, फटाफट आज ही अपने पैन को आधार से लिंक कर लें.
ये भी पढ़े:जीरो ग्रैविटी में उड़ान के दौरान हाथ में तिंरगा, चेहरे पर मुस्कान, कौन है श्रीमथि केसन?
पैन को आधार से करे लिंक
बता दे कि 31 मार्च, 2023 के बाद जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे, वे एक अप्रैल, 2023 से इनऑपरेटिव (inoperative)हो जाएंगे. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं भागादौड़ी करने की जरूरत नहीं है.आप घर बैठे बेहद आसानी से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं.
ये भी देखे: RPSC पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, पकड़े गए अध्यर्थी ब्लैक लिस्ट, 4 टीचर भी बर्खास्त