Gautam Gambhir: 'पब्लिक सर्वेंट को मोटी चमड़ी का होना चाहिए', मानहानि मामले में HC की गौतम गंभीर को नसीहत

Updated : May 18, 2023 12:53
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Vikas

हिंदी अखबार पंजाब केसरी के खिलाफ मानहानि मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. इस मामले में अदालत ने अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया और आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अखबार को नोटिस जारी किया.जब गंभीर के वकील ने अंतरिम राहत के लिए प्रेशर बनाया तो जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और आपको इतना संवेदनशील होने की जरुरत नहीं है.

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अदालत ने ये भी कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मौजूद लोगों को मोटी चमड़ी का होना चाहिए और आजकल जजों को भी मोटी चमड़ी का होना चाहिए. दरअसल, पंजाब केसरी अखबार के खिलाफ गौतम गंभीर ने दुर्भावनापूर्ण लेख प्रकाशित करने का आरोप लगाया था. 


पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने हिंदी के अखबार पंजाब केसरी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. आरोप लगाया गया था कि अखबार के संपादक आदित्य चोपड़ा, संवाददाताओं अमित कुमार और इमरान खान ने अपमानजनक लेख प्रकाशित कर पत्रकारिता की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया. इस मामले में गौतम गंभीर ने दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की थी.

Gautam Gambhir

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