'SBI को सारी जानकारी शेयर करनी चाहिए थी...' इसी नाराजगी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया और सोमवार को जवाब देने को कहा.
SBI बॉन्ड नंबर का खुलासा करे- कोर्ट
इलेक्टोरल बॉन्ड पर टॉप कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने पूछा कि, 'SBI की तरफ से बॉन्ड नंबर की जानकारी चुनाव आयोग को क्यों नहीं दी गई? SBI बॉन्ड नंबर का खुलासा करे. क्योंकि EC में अपलोड करने के लिए डेटा जरूरी है. SBI को सारी जानकारी शेयर करनी चाहिए थी.'
चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने SBI से मांगा जवाब। कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने सवाल उठाया. SBI ने बॉन्ड का यूनिक नंबर जारी नहीं किया गया है. कोर्ट में SBI की ओर से कोई मौजूद नहीं था. अब शीर्ष अदालत ने SBI से मांगा है जवाब. सोमवार को फिर होगी मामले की सुनवाई. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को बॉन्ड की खरीद और भुनाने के संबंध में पहले से बताए गए विवरणों के अलावा, चुनावी बान्ड संख्या यानी यूनिक नम्बर का भी खुलासा करना होगा.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया. सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन पेश हो रहा है. उन्होंने कहा कि एसबीआई ने पूरे नंबर का खुलासा नहीं किया है. इसको SBI को जानकारी देनी होगी.
18 मार्च को अगली सुनवाई
ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी.
चुनाव आयोग ने दी जानकारी
ये रिपोर्ट भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से 14 मार्च, 2024 को जारी आंकड़ों पर आधारित है. जिसमें 12 अप्रैल 2019 से 24 जनवरी 2024 के बीच की अवधि के आंकड़ों की जानकारी दी गई थी.
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