उत्तर प्रदेश के बलिया में किशोरी से छेड़खानी और उस पर हमला करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. बलिया की एक स्थानीय अदालत ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई.
Special Public Prosecutor विमल कुमार ने बताया कि 12 जुलाई 2021 को जिले के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय एक लड़की से उसी के गांव के यशवंत सिंह ने घर में घुसकर छेड़खानी की थी... बताया गया कि विरोध करने पर सिंह ने जान से मारने की नीयत से उसके चेहरे पर चाकू से कई बार वार कर उसे गंभीर चोटें पहुंचाई.
खबर है कि इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो घर में अकेली थी. इस मामले में किशोरी के पिता की शिकायत पर यशवंत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को आरोपी यशवंत सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
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