ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष झटका लगा है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज दी हैं. इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने 5 याचिकाएं दायर की थी. इस दौरान 2 याचिकाएं यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के द्वारा दायर की गई थी. यह फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है.
दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 1991 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की थीं, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस दौरान हाईकोर्ट ने 1991 के मुकदमें रट्रायल को मंजूरी दे दी है. इसके साथ हाई कोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत को निर्देश दिया है कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी करें.