यूपी नगर निकाय चुनाव (UP Municipal Election 2023) को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है. सर्वोच्च अदालत ने OBC आरक्षण (OBC Reservation) के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने की अनुमति दी है. कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने कहा कि इस मामले में निर्वाचन आयोग (Election Commission) दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देगा.
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यदि चुनाव आयोग दो दिन के भीतर अधिसूचना जारी करता है तो फिर चुनावी प्रक्रिया पूरी करने में करीब एक महीने का वक्त लग सकता है. ऐसे में संभव है कि अप्रैल के अंत में या मई की शुरुआत में नगर निगम, नगर पालिका (Municipality) और नगर पंचायत के अध्यक्षों और सदस्यों का चुनाव कराया लिया जाए. खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने भी SC के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार समयबद्ध तरीके से चुनाव करा लेगी.