सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि वो रिज (ridge area) वाले इलाके में ऐसी कोई जमीन आवंटित ना करे, जिसे सुरक्षित/संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित माना जाता है. SC ने ये भी माना कि रिज के उन क्षेत्रों की पहचान करने में परेशानी आ रही है, जो अधिसूचित नहीं हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं रिज जैसी हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिए हैं कि वो संरक्षित क्षेत्र की पहचान करने के लिए एक समिति बनाए. बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के केंद्र में वो शुष्क और हराभरा जंगल रिज इलाका कहलाता है, जो राजधानी को ऑक्सीजन (oxygen) देने का काम करता है.
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