Teesta Setalvad: सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट (supreme cour) से फिलहाल राहत मिल गई है. टॉप कोर्ट ने रात 9 :15 बजे सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के आदेश पर रोक लगा दी. जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने सुनवाई करते हुए तीस्ता सीतलवाड़ को एक हफ्ते की अंतरिम जमानत (Interim bail) दे दी है. कोर्ट के फैसले के बाद अब एक हफ्ते के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी.
बड़ी बेंच को किया था ट्रांसफर
इससे पहले 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने शनिवार को उनकी नियमित जमानत खारिज कर दी थी. हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने को कहा था. इसके बाद सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम राहत देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच एकमत नहीं हो सकी. इसलिए मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा गया था.
सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों से तीस्ता को किसी भी तरह की राहत देने का विरोध किया. जज का कहना है कि जो व्यक्ति 10 महीनों से इस कोर्ट के आदेश से बाहर है अगले एक हफ्ते और बाहर रहने से क्या दिक्कत हो सकती है? मेहता ने दलील दी कि तीस्ता भी एक आम अपराधी है, जिसने फर्जी आरोप लगाए और जांच एजेंसी के साथ अदालत को भी गुमराह किया.