Mathura: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. इस मामले में हिन्दू पक्ष को सुप्रीम झटका लगा है. कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल मथुरा के शाही ईदगाह का सर्वे नहीं होगा. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही गई थी हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. इसके अलावा कोर्ट ने हिन्दू पक्ष को नोटिस भी जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी
आपको बता दें कि 14 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में एक एडवोकेट कमिश्नर यानी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का आदेश दिया था जो ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे करता. इसको लेकर ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश की. वकील ने तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता. इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही माना और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया
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