Bilkis Bano case: बिलकिस बानो केस के 11 दोषी फिर से जेल जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का रिहाई का आदेश निरस्त कर दिया है. बता दें कि गैंगरेप और हत्या के यह दोषी लगभग 15 साल जेल में बिताने के बाद अगस्त 2022 में रिहा हुए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला इसलिए गुजरात सरकार रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है. कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सजा इसलिए दी जाती है कि भविष्य में अपराध रुके.
बता दें कि अगस्त 2022 में बिलकिस बानो गैंगरेप केस में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था. इस मामले में जिन दोषियों को रिहाई मिली थी, उनमें जसवंतभाई नाई, गोविंदभाई नाई, शैलेष भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बाकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदाना शामिल थे.
Ram Mandir: इस राज्य में 22 जनवरी को नहीं बिकेगी शराब, राम मंदिर उद्घाटन के चलते 'ड्राई डे' घोषित