Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पत्रकारों या मीडिया कर्मियों के फोन या अन्य डिजिटल उपकरणों की तलाशी और जब्ती को नियंत्रित करने के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि मीडिया प्रोफेशनल्स के डिवाइसेस पर उनके सोर्स के बारे में गोपनीय जानकारी हो सकती है.
जस्टिस कौल ने कहा, "देखिए ये मीडिया प्रोफेशनल हैं. उनके फोन पर सोर्स के संपर्क होंगे. इसलिए कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए. यह गंभीर है." केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जवाब दिया कि अधिकारियों को ऐसे उपकरणों की जांच करने से नहीं रोका जा सकता है.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को किसी दिशानिर्देश के अभाव में ऐसे मुद्दों पर व्यापक अधिकार दिए जाते हैं तो यह खतरनाक होगा.
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