सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली (Delhi) में पटाखों पर लगाई रोक(Firecrackers Ban in Delhi) को हटाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि कोर्ट पटाखों(Firecrackers) के उपयोग के संबंध में पहले ही विस्तृत आदेश पारित कर चुकी है और पिछले आदेश जारी रहेंगे. हम दिल्ली (NCR) में पटाखों पर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे. हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी (Manoj tiwari) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. दरअसल बीजेपी सांसद ने याचिका दायर कर त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे ग्रीन पटाखे हों, क्या आपने दिल्ली में प्रदूषण का स्तर देखा है? जस्टिस एम आर शाह की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा, ''दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी. जिससे हालात और खराब हो जाएंगे.'' बैंच ने इस याचिका को अन्य लंबित मामलों के साथ टैग करते हुए पराली का जिक्र भी किया और कहा कि ग्रीन पटाखों के उपयोग को भी बैन किया जाए.
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बता दें कि मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था. याचिका में सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.
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