सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मलयालम न्यूज चैनल (Malyalam News Channel) पर 'मीडिया वन टीवी' पर लगे बैन को हटा दिया है. सीजेआई चंद्रचुड और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार के बैन को हटाते हुए कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा के दावे हवा में नहीं किया जा सकते और इसके समर्थन में ठोस सबूत होने चाहिए, महज इसके आधार पर नागरिकों के अधिकारों को नहीं कुचला जा सकता है.कोर्ट ने कहा कि "सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा की दलील का इस्तेमाल कर रही है. उसका यह रुख कानून के शासन के लिहाज से गलत है."
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सीजेआई ने मलयालम न्यूज चैनल की विशेष याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही. आपको बता दें कि मीडिया वन टीवी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सिक्योरिटी क्लीयरेंस देने से मना कर दिया था, इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनल का ब्राडकॉस्ट लाइसेंस रिन्यू करने से मना कर दिया था. 9 फरवरी को इस कंपनी ने केरल हाईकोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.