इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bond) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताया है. टॉप कोर्ट ने कहा वोटर को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है.
सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने ये अहम फैसला सुनाया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिशन से कहा है कि वो SBI बैंक से सभी चुनावी बॉन्ड की जानकारी ली जाए.
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