Firecrackers In Diwali: दिल्ली(Delhi) में पटाखों पर बैन(Firecracker Ban)को चुनौती देनी वाली बीजेपी (BJP) सांसद मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बैन पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें, अपना पैसा मिठाई पर खर्च करें. मनोज तिवारी के वकील ने दीपावली( Diwali) का हवाला देते हुए बैन पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी. बीजेपी नेता की तरफ से 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका(Plea) दाखिल कर कहा गया था कि जीवन के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है.
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बता दें कि बीजेपी सांसद ने सभी राज्यों को आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने जैसी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की भी मांग की थी. गौरतलब है कि दिल्ली में 2020 से दिवाली पर आतिशबाजी पर प्रतिबंध है. बता दें कि दिल्ली में पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को बताया था कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी. वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए दिल्ली सरकार जनजागरण चलाएगी. इसकी शुरुआत कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क से होगी. यहां 51 हजार दीपक जलाए जाएंगे.
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