Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने ED चीफ संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) को तीसरा एक्सटेंशन देने का आदेश रद्द कर दिया. हालांकि वह 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे. उसके बाद नए डायरेक्टर की तलाश करनी होगी. कोर्ट ने कहा कि ED चीफ की तीसरी बार नियुक्ती अवैध और कानून में अमान्य है. अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा जबकि उन्हें 18 नवंबर को रिटायर होना था.
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बता दें कि संजय मिश्रा पिछले कुछ सालों से लगातार ED चीफ के पद पर तैनात थे. इसी के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई थी. हालांकि, कोर्ट ने CVC और DSPE एक्ट में किये गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा. इसका मतलब यह कि CBI और ED निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है.