Chandigarh Mayor Polls पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या अहम टिप्पणियां की? जानें हर बड़ी बात

Updated : Feb 20, 2024 17:22
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Editorji News Desk

Chandigarh Mayor Polls: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव रद्द कर दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया कि AAP उम्मीदवार को चंडीगढ़ नगर निगम का मेयर घोषित किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे. अदालत ने पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह को उनके आचरण के लिए नोटिस जारी किया.

रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने अपने अधिकार से बाहर जाकर काम किया. कोर्ट ने कहा कि मतगणना के दौरान रिटर्निंग अफसर ने नियम विरुद्ध काम किया. पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जान-बूझकर मतपत्र खराब किए.

रिटर्निंग अफसर ने कोर्ट में भी गलतबयानी की- SC

बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि रिटर्निंग अफसर ने कोर्ट में भी गलतबयानी की. उन्होंने चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया और कोर्ट में झूठ बोला.

कुलदीप कुमार बने चंडीगढ़ के मेयर

बता दें कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की ओर से खराब किए गए 8 मतपत्रों को वैलिड करार देते हुए AAP और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर पद पर जीता घोषित किया.

Chandigarh Mayor Controversy पर 'सुप्रीम' खबर, BJP को झटका, AAP उम्मदीवार कुलदीप कुमार होंगे मेयर

Chandigarh Mayor Election

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