Shraddha murder case: श्रद्धा हत्याकांड मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है वैसे-वैसे में नया मोड़ देखने को मिल रहा है. अब मामले में आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट (Narco test) होना है. इसके लिए कोर्ट और आरोपी आफताब दोनों की मंजूरी मिल चुकी है. पूरे मामले को लेकर अब साकेत कोर्ट (saket court) का आदेश सामने आया है जो 17 नवंबर की सुनवाई के वक्त दिया गया था. कोर्ट ने रोहिणी फॉरेंसिंक साइंस लैब को आदेश दिया है कि वह पांच दिनों के अंदर आफताब का नार्को टेस्ट करवाए. इसमें पुलिस को निर्देश दिया गया है कि आरोपी आफताब पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए.
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गौरतलब है कि जब किसी आरोपी का नार्को टेस्ट करवाया जाता है तब उसकी रजामंदी भी जरूरी होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत में जब आफताब से पूछा गया कि वह नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार है? तब उसका जवाब था 'I give my consent.' यानी मैं अपनी सहमति देता हूं.
बता दें कि आफताब से जुड़े इस मामले पर साकेत कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई थी. पहले आफताब को कोर्ट में पेश किया जाना था लेकिन फिर कोर्ट में ही हंगामा हो गया था. वहां वकील आफताब को फांसी देने की मांग करने लगे थे. इसके बाद आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया था. कोर्ट ने आफताब की पांच दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी थी.