SC Rejects PFI's Plea: पीएफआई को सुप्रीम कोर्ट से झटका! बैन के खिलाफ दिया HC जाने का आदेश

Updated : Nov 06, 2023 14:49
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Vikas

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सोमवार को टॉप कोर्ट ने PFI की बैन के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा.

अदालत ने PFI से कहा कि ट्रिब्यूनल के आदेश को पहले हाईकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए थी लेकिन आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आए. बता दें कि PFI ने ट्रिब्यूनल द्वारा  UAPA के तहत प्रतिबंध बरकरार रखने के फैसले को टॉप कोर्ट में चैलेंज किया था.

PFI को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए केंद्र सरकार ने पांच साल का प्रतिबंध लगाया था. UAPA के तहत गठित एक ट्रिब्यूनल द्वारा भी PFI को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के केंद्र के फैसले को सही ठहराया गया.

इसके बाद ही हाईकोर्ट गए बिना PFI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में केंद्र ने PFI पर बैन लगाया था. 

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PFI ban

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