Article 370: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर 'सुप्रीम' मुहर, 5 अगस्त 2019 का निर्णय बरकरार

Updated : Dec 11, 2023 11:40
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Editorji News Desk

Article 370: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर 'सुप्रीम' मुहर लग गई है. कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 का फैसला बरकरार रहेगा. सीजेआई चंद्रचुड़ की अध्यक्षतावाली 5 जजों की खंडपीठ ने ये फैला सुनाया है. सीजेआई ने कहा कि फैसले अलग लेकिन निष्कर्ष एक है.  

इनमें 3 जजों के अलग फैसले हैं. CJI ने कहा कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में केंद्र के अधिकार सीमित हैं. कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई प्रावधान था. कोर्ट का कहना है कि केन्द्र के फैसले पर सवाल उचित नहीं है. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुत्ता छोड़ दी. केन्द्र का फैसला संविधान के दायरे में है. सीजेआई ने कहा कि राज्य में देश का संविधान सबसे ऊपर है

कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का हिस्सा है. जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान चलेगा.  CJI ने कहा कि इतने साल बाद वैधता पर बहस मुनासिब नहीं है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है. कोर्ट ने कहा कि पीठ ने सुनवाई के दौरान कानूनी मुद्दों पर विचार किया है. हालांकि राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सविधान पीठ एक फैसले पर सहमत है. चीफ जस्टिस के फैसले से जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना भी सहमत हैं.

SC

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