Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी 12 मार्च तक साझा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने एसबीआई की मांग को 30 जून तक बढ़ाने के आदेश को खारिज कर दिया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक वेबसाइट पर सारी जानकारी अपलोड करने को कहा है
1.किस तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया?
2. किसने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड और उसकी कीमत क्या है?
3. राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना मिला चंदा?
4. किस तारीख को पार्टियों ने बॉन्ड को भुनाया?
5. कितने इलेक्टोरल बॉन्ड इनकैश हुए?
हालांकि इस जानकारी को देते वक्त ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसने किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखना संविधान में दिये गये सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.
Election Commission ने राजनीतिक दलों से मांगी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले चंदे की जानकारी