Satyendra Jain: दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करने के इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस ने कहा कि संबंधित जज ही इस पर फैसला करेंगे. वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'वह कोर्ट में सूचीबद्ध किसी केस में जज को निर्देश नहीं देंगे कि क्या करना चाहिए.'
बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई हुई है. इसके लिए वह जेल भी जा चुके हैं. फिलहाल, वह अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं.
आप नेता सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अगुवाई वाली पीठ द्वारा दिन में उनकी याचिका पर प्रस्तावित सुनवाई को स्थगित किया जाए.
कहा कि जज ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति त्रिवेदी की पीठ ने मामले में पर्याप्त दलीलें सुनी थीं और अब यह मामला उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है, जिसमें न्यायमूर्ति बोपन्ना शामिल नहीं हैं. वरिष्ठ वकील ने कहा, ‘हम स्थगन का अनुरोध करते हैं. अगर आप (सीजेआई) एक बार मामले के कागजात देख लेते.’