नए साल के आगाज के साथ ही दिल्लीवासियों को बड़ा झटका लगा है. अगर आपके पास भी 10 साल पुरानी डीजल की गाड़ी है तो ये ख़बर आपके लिए ही है. दरअसल, नए साल से दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द हो गए है. सीधी बात ये कि अगर 10 साल पुराने डीजल वाहन दिल्ली की सड़कों पर चलते दिखाई दिए तो इन्हें जब्त कर लिया जाएगा. लिहाजा, दिल्लीवासियों के पास अब मात्र तीन विकल्प ही बचे हैं.
दिल्ली सरकार ने सुझाया है कि
- आप अपनी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से NOC लेकर देश के अन्य राज्यों में ले जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर वाहन को चला सकते है.
- दूसरा विकल्प, अपने वाहन को इलेक्ट्रिक में बदलकर आप दिल्ली में बिना दिक्कत के चला सकते हैं
- तीसरा विकल्प ये है कि आप अपने वाहन को स्क्रैप के लिए भेज सकते हैं.
परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसी ही कार्रवाई जल्द ही 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर भी की जाएगी. एक अनुमान के मुताबिक, दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 43 लाख से ज्यादा है. इसमें 32 लाख टू-व्हीलर और 11 लाख कारें शामिल हैं. मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ये फैसला दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी.