Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल की लड़की से रेप के दोषी व्यक्ति की सजा को कम करके उसके द्वारा जेल में बिताई जा चुकी अवधि के बराबर कर दिया है. कोर्ट ने लड़की के इस बयान पर संज्ञान लिया है कि वह खुशहाल विवाहित जीवन जी रही है और मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती. हालांकि जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने धारा 376 के तहत दोषसिद्धि को कायम रखा.
बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा की निचली अदालत ने इस मामले में अपीलकर्ता को बरी कर दिया था. लेकिन राज्य सरकार ने अपील दायर की थी और हाईकोर्ट ने बरी किये जाने के फैसले को पलट दिया. हाईकोर्ट ने व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.